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शहर से बाहर शिफ्ट होंगी डेयरी, 20 को ड्रा

उपायुक्त एवं नगर निगम के कार्यकारी आयुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि शहर में डेयरी किसी भी कीमत पर रहने नहीं दी जाएंगी। डेयरी संचालक 20 फरवरी से पहले आवेदन करें आवेदन न करने वाले डेयरी संचालकों को प्लॉट नहीं दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Feb 2020 06:00 AM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 06:00 AM (IST)
शहर से बाहर शिफ्ट होंगी डेयरी, 20 को ड्रा

0 उपायुक्त ने कहा- ड्रा के बाद तीन महीने के अंदर करनी होगी डेयरी शिफ्ट

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जागरण संवाददाता, करनाल

उपायुक्त एवं नगर निगम के कार्यकारी आयुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि शहर में डेयरी किसी भी कीमत पर रहने नहीं दी जाएंगी। डेयरी संचालक 20 फरवरी से पहले आवेदन करें, आवेदन न करने वाले डेयरी संचालकों को प्लॉट नहीं दिया जाएगा। ड्रा 20 फरवरी को किया जाएगा, डेयरी संचालकों को प्लॉट अलॉटमेंट के बाद तीन महीने के अंदर-अंदर डेयरी शिफ्ट करनी होगी। साफ-सुथरे शहर में गंदगी से निजात पाना केवल नगर निगम का नहीं बल्कि हम सभी का दायित्व है, सभी इसमें अपनी भूमिका निभाएं।

उपायुक्त शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में करनाल शहर में चलाई जा रही डेयरी संचालकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि डेयरी संचालक डेयरी शिफ्टिग में आनाकानी नहीं करें। निगम द्वारा डेयरी संचालकों को सस्ते दर पर प्लॉट देकर एक सौगात दी गई है। डेयरी संचालक इसे नगर निगम की मजबूरी न समझें बल्कि वह इसे बड़ी सौगात मानें। नगर निगम द्वारा डेयरी स्थल पर पशुओं की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय बनाएगा तथा गोबर का उठान भी करेगा, इतना ही नहीं इस सारी जगह को समतल करके चारदीवारी भी की जाएगी। जो डेयरी संचालक समय पर निगम की इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उसको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और न ही उसको शहर में डेयरी चलाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो डेयरी का काम करते हैं, निगम द्वारा सर्वे किया गया था, सर्वे के अनुसार उन्हीं डेयरी संचालकों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, जो दुधारू पशु पालते हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा 188 प्लॉट पिगली स्थित डेयरी शिफ्टिग स्थल पर बनाए गए हैं। यह प्लॉट पशु की क्षमता के अनुसार बनाए गए हैं। सबसे छोटा प्लॉट 250 गज और बड़ा प्लॉट 600 गज का है। नगरनिगम द्वारा एक प्लॉट की कीमत 3300 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई है जबकि मार्केट रेट काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि डेयरी संचालक 20 फरवरी से पहले-पहले 30 हजार रुपये सिक्योरिटी के साथ अपना आवेदन जमा करवाएं। ड्रा के समय प्लॉट की कुल कीमत का 20 प्रतिशत मौके पर जमा करना होगा और 80 प्रतिशत राशि पांच वर्षों में 10 किस्तों के माध्यम से बिना ब्याज निगम को करनी होगी। उन्होंने डेयरी संचालकों से कहा कोई भी डेयरी के ऊपर अपने रहने का मकान नहीं बना सकता बल्कि एक मंजिल पर लेबर रूम बना सकता है।

संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह ने डेयरी संचालकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि शहर से ड्रा के तीन महीने बाद हर हालत में दूध की डेयरी बाहर निकालना जरूरी है। यदि उसके बाद भी शहर में कोई डेयरी होगी, उसे सील कर दिया जाएगा। डीएमसी धीरज कुमार ने भी डेयरी संचालकों को डेयरी शिफ्टिग की जानकारी दी।


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