हरिद्वार से कांवड़ लाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के आदेशों के काद कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है।
जागरण संवाददाता, करनाल: उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए कोविड के दौरान इस वर्ष हरिद्वार से कांवड़ लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 23 जुलाई से छह अगस्त तक जारी रहेगा। इस अवधि मे जो व्यक्ति कांवड़ लाने के लिए जिस वाहन का प्रयोग करेगा, उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। कांवड़ लाने वाले को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि इस निर्णय के बारे में एक बैठक हरिद्वार में वहां के जिलाधीश व पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें हरियाणा से हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले प्रमुख जिलों में शामिल सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर व करनाल के अधिकारियों ने भाग लिया। करनाल से डीसी के प्रतिनिधि के तौर पर इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि इस वर्ष किसी भी कीमत पर कांवड़ियों को हरिद्वार नहीं आने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। कोरोना काल में एक जगह ज्यादा आदमी एकत्रित होने पर पाबंदी है। इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
बैठक में कहा गया है कि सभी जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों व मंदिरों के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठक में एसपी का प्रतिनिधित्व घरौंडा के डीएसपी जय सिंह ने किया। डीसी ने जिले के लोगों से अपील की कि वह इस बार हरिद्वार से कांवड़ लेने न जाएं। प्रशासन का सहयोग करें, कोविड के नियमों का पालन करें। कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।