मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में 18 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को मिली मंजूरी
जागरण संवाददाता करनाल उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत आ
जागरण संवाददाता, करनाल: उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत आर्थिक सहायता लेने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर जिले में 34 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। 18 आवेदन पत्रों को कमेटी द्वारा स्वीकृति देने के बाद आर्थिक मदद की सिफारिश के लिए सरकार को भेजा गया है जबकि 16 केस इस योजना में कवर न होने के कारण रद किए गए हैं।
उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की जिलास्तरीय कमेटी की बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। बैठक में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, मेयर रेणु बाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी, डिप्टी मेयर नवीन कुमार, एसडीएम करनाल अनुभव मेहता, एसडीएम असंध मनदीप कुमार, नगराधीश मंयक भारद्वाज, सीएमओ डा. योगेश शर्मा, डिप्टी सीएमओ डा. कुलबीर और सभी तहसीलदार उपस्थित रहे।
बैठक में उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना 25 बीमारियों के ईलाज में आम जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना अप्रैल से लागू की गई है, जिसमें जरूरतमंद व्यक्ति अपनी बीमारी के ईलाज खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरल हरियाणा डाट जीओवी डाट इन पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। योजना की हर 15 दिन के अंदर समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, उन पर तत्परता से कार्यवाही की जाती है।
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25 बीमारियां हो सकती कवर
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि योजना में जरूरतमंद व्यक्ति ह्रदय, किडनी, कैंसर, एनटीबीसी तथा पित्ताशय रोग सहित 25 बीमारियों के उपचार में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें टीबी शामिल नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम है। व्यक्ति को कुल इलाज खर्च का 25 प्रतिशत मिलेगा, जो अधिकतम एक लाख रुपये तक हो सकता है। एक निश्चित आय तक के जरूरतमंद व्यक्ति का जैसे ही पोर्टल पर आवेदन होगा, उसकी डिटेल का संदेश संबंधित हल्के के जन प्रतिनिधि या विधायक के पास जाएगा। अर्बन एरिया की जन प्रतिनिधि महापौर हैं। प्राप्त आवेदनों के बाद अधिकारियों के तौर पर अंतिम संस्तुति उपायुक्त करेंगे।
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एक सप्ताह में होगा सत्यापन
आय व जमीन-जायदाद की वैरीफिकेशन के लिए तहसीलदार तथा बीमारी और उस पर खर्च की वैरीफिकेशन के लिए सीएमओ कार्यालय को सूचना जाएगी। यह प्रक्रिया करीब एक सप्ताह में पूरी करनी होगी, ताकि मरीज या इलाज करवाने वाले व्यक्ति को आर्थिक सहायता का लाभ समय पर मिले। मैसेज प्राप्त करने के बाद जन प्रतिनिधि सम्बंधित व्यक्ति से सम्पर्क करके आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी दे सकते हैं। सभी जन प्रतिनिधियों के पास सरकार की ओर से आईडी व पासवर्ड भेजे जा चुके हैं।