आदर्श आचार संहिता की घोषणा जल्द, पोस्टर और बैनर हटने शुरू
जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कभी भी भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावों की घोषणा हो सकती है और उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
जागरण संवाददाता, करनाल : जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कभी भी भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावों की घोषणा हो सकती है और उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास और पंचायत अधिकारी, शहरी क्षेत्र में नगरपालिकाओं के स्तर पर सचिव अपने-अपने एरिया में लगे पोस्टर, बैनरों को हटा लें। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करवाने हैं। इसके लिए जिन-जिन की ड्यूटी लगाई गई वे उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएं।
लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को सम्पन्न हुए कुछ ही महीने बीते हैं, ड्यूटी से संबंधित जानकारी सभी को होगी, फिर भी जो नए हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से समझ लें। कल तक पुलिस की ओर से जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी, उनकी भी जानकारी मिल जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव में फ्लाइंग स्कवायड की टीमों को और अधिक सचेत रहने की जरूरत है, ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव इंटेंसिटी के लिए लोकसभा चुनाव से भिन्न होते हैं, जिनमें शिकायतों की संभावना भी ज्यादा हो सकती है। अत: चुनाव आयोग की ओर से विकसित की गई सी-विजिल एप को अच्छी तरह से समझ लें। जिला पुलिस अधीक्षक एसएस भौरिया ने कहा कि आप सभी चुनाव को लेकर अनुभवी हैं। पुलिस के साथ समन्वय बनाकर ड्यूटी करें और इस विभाग की ओर से आपको पूरा सहयोग रहेगा। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सैनी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ---बॉक्स---
एसडीएम ने अधिकारियों को ट्रेनिग दी
घरौंडा के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम गौरव कुमार ने प्रैजेंटेशन के माध्यम से आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना को लेकर जानकारी दी। इनमें वीडियो व्यूयिग टीम, स्टेटिक सर्विलेंस टीम, अकाऊंटिग या लेखा-जोखा टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, फलाईंग स्कवायड टीम, एमसीएमसी के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण अधिकारी ने पहले चरण की ट्रेनिग में सभी को नियम और उत्तरदायित्व बारे समझाते हुए कहा कि इसके दो भाग हैं, पहले भाग में आदर्श आचार संहिता तथा दूसरे भाग में चुनावी खर्च शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत कानूनी प्रावधान दिए गए हैं और इस कानून के सेक्शन 127-ए में पेड न्यूज पर अंकुश तथा प्रचार के लिए प्रिटिग मैटिरियल पर प्रिटर का नाम, पता व प्रिट की गई प्रतियों की संख्या देनी होती है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, एसडीएम करनाल नरेंद्रपाल मलिक, एसडीएम असंध अनुराग ढालिया, एसडीएम इंद्री सुमित सिहाग, नगराधीश सुशील कुमार, डीआरओ श्याम लाल, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया, डीसीएमसी धीरज कुमार मौजूद थे।