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प्रापर्टी टैक्स कराएं जमा, निगम करेगा अब कार्रवाई

जागरण संवाददाता करनाल नगर निगम आयुक्त विक्रम ने बुधवार को निगम से जुड़े तमाम प्रापर्टी ट

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 06:58 AM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 06:58 AM (IST)
प्रापर्टी टैक्स कराएं जमा, निगम करेगा अब कार्रवाई
प्रापर्टी टैक्स कराएं जमा, निगम करेगा अब कार्रवाई

जागरण संवाददाता, करनाल :

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नगर निगम आयुक्त विक्रम ने बुधवार को निगम से जुड़े तमाम प्रापर्टी टैक्स बकायेदारों से अपील कर कहा कि सरकार का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर समस्त ब्याज माफी का तोहफा अपने-आप में बड़ी घोषणा है। यही नहीं चालू वर्ष के बिल पर 10 फीसद की अतिरिक्त छूट भी टैक्सदाताओं के लिए राहत भरी साबित हुई है। इसे देखते अभी तक निगम कार्यालय में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले बकायेदारों को देर नहीं करनी चाहिए। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कर समस्त ब्याज माफी का लाभ उठाकर बेफ्रिक हो जाने में ही समझदारी है।

इस तरह हुई ब्याज माफी की घोषणा

निगमायुक्त विक्रम ने बताया कि सरकार की ओर से पहले 31 अगस्त 2020 तक बकाया टैक्स जमा करवाने पर समस्त ब्याज माफी की छूट की घोषणा की गई। दूसरी बार 31 अक्टूबर 2020, तीसरी बार 31 दिसंबर 2020 और अब चौथी बार 31 मार्च 2021 तक ब्याज माफी की घोषणा अपने आप में बड़ी बात है।

जमा हुए 15 करोड़ 27 लाख

निगमायुक्त ने बताया कि निगम के खजाने में अब तक करीब 15 करोड़ 27 लाख रूपये प्रापर्टी टैक्स के रूप में जमा हो पाए हैं, जबकि डिमांड 25 करोड़ रूपये की है। बकायेदारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने अब फिर 31 मार्च 2021 तक बकाया टैक्स को ब्याज माफी के साथ जमा करवाने का एलान किया है। इसे देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रापर्टी टैक्स जमा करवाकर चिता मुक्त हो जाएं।

बिल गलत है तो करवाएं ठीक

आयुक्त ने बताया कि यदि किसी नागरिक के प्रॉपर्टी टैक्स बिल में किसी तरह की त्रुटी है, तो वह आसानी से ठीक करवाई जा सकती है। इसके लिए निगम कार्यालय की कर शाखा सभी कार्य दिवसों पर तत्परता से काम करती है।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं प्रापर्टी टैक्स

आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय का रूख नहीं कर सकते, उनके लिए आनलाइन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके तहत दो वेबसाइट जारी की गई हैं, पहली, एमसी करनाल डॉट ओआरजी तथा दूसरी, आनलाइन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन है। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम से ऑनलाईन पैमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी।

डिफाल्टरों पर जल्द होगी कार्रवाई

निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रापर्टी टैक्स बकायेदारों ने निगम कार्यालय में टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ निगम जल्द ही कार्रवाई करने जा रहा है। दूसरी ओर निगम द्वारा बड़े-बड़े 200 से अधिक डिफाल्टरों को प्रापर्टी टैक्स के नोटिस पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें यह चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त करने के बाद भी जो बकायेदार टैक्स जमा करवाने का मन नहीं बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा।


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