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अफीम तस्कर को 11 साल की कैद

जागरण संवाददाता, कैथल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की विशेष अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में पंजाब के एक अफीम तस्कर हरमन नगर चुंगारा रोड पातड़ां पटियाला निवासी गुरध्यान ¨सह को दोषी करार दे दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Aug 2018 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 10:37 PM (IST)
अफीम तस्कर को 11 साल की कैद

जागरण संवाददाता, कैथल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की विशेष अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में पंजाब के एक अफीम तस्कर हरमन नगर चुंगारा रोड पातड़ां पटियाला निवासी गुरध्यान ¨सह को दोषी करार दे दिया। उसे तीन किलोग्राम 180 ग्राम अफीम रखने के चलते 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। इसी मामले में न्यायाधीश ने राजस्थान के जालावाड़ जिला के सरकान्या गांव निवासी राम नारायण को एक किलो 330 ग्राम अफीम रखने का दोषी करार दिया। उसे साढ़े तीन साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उसे पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले का निपटारा केवल 33 दिन में कर दिया गया।

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दोनों अभियुक्तों को 20 अप्रैल 2018 को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ ने स्थानीय हनुमान वाटिका से पकड़ा था। उनके कब्जे अफीम बरामद हुई थी। मौजूदा मामला 15 जून 2018 को ग्रीष्म अवकाश के दौरान न्यायालय के सम्मुख रखा गया था और 6 जुलाई 2018 को आरोप तय कर दिए गए थे। विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 62 प्रमाणिक दस्तावेज तथा 8 गवाह पेश किए।


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