राम जन्मभूमि पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय कार्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राम जन्मभूमि पर महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए जो पांच एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया है वह अति सराहनीय है।
जागरण संवाददाता, कैथल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राम जन्मभूमि पर महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए जो पांच एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया है, वह अति सराहनीय है। यह अयोध्या शहर से लगभग 25 किलोमीटर के फासले पर है। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली यह भूमि सोहावल तहसील के धन्नीपुर राजस्व गांव का हिस्सा है। राम जन्मभूमि पर महत्वपूर्ण घोषणा कर एक अति सराहनीय कार्य किया है। जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमीन दी है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा कदम है इस ट्रस्ट में सभी को जोड़ा गया है। उसका सदस्य बनाया गया है राममंदिर का निर्माण होगा ये देश के लिए बड़े गर्व की बात होगी। सभी जाति धर्म के लोग खुश होगे। उन कार सेवकों की भावनाएं पूर्ण होगी। जो 1990 में 200 किलोमीटर पैदल चल कर जंगलों के रास्ते से भगवान राम के धाम अयोध्या कार सेवा के लिए पहुंचे थे।
-रवि भूषण गर्ग, प्रधान सनातन धर्म सभा कैथल।
सरकार ने आज श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करके उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया है और सबसे बड़ी बात यह है की है ट्रस्ट स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मैं अपने फैसले लेने में सक्षम होगा जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक दलित सदस्य अवश्य रहेगा सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं क्योंकि इससे सामाजिक सछ्वावना का संदेश पूरे देश में जाएगा
- अभिषेक गोयल, विभाग मिलन केंद्र प्रमुख बजरंग दल
यहां बहुत भव्य तीर्थ बनने जा रहे है जो पूरे हिदुस्तान की अजीब चीज होगी। जिसके दर्शन के लिए लोग देश व विदेश से पहुंचेंगे। यह एक पर्यटक व दर्शनीय स्थल होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करके उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया है। यह देश हित में अच्छा फैसला है। इस देश को एक अच्छा फायदा होगा। आश्रम आने जाने के रास्ते भी खुले रहेंगे। इससे भाईचारा में वृद्वि होगी।
- चंद्रभान मित्तल, जिला महामंत्री हिदू विश्व परिषद
जल्द शुरू होना चाहिए मंदिर का निर्माण कार्य
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट अशोक गौतम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने ट्रस्ट बनाने में देरी की है, फिर भी देरी से ही सही ट्रस्ट के बनने से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो पाएगा। जल्द से जल्द इसका काम शुरू करना चाहिए। ट्रस्ट बनाने को लेकर उठाया गया फैसला सही है।