भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूल गोभी का पंजीकरण 30 तक: एडीसी
एडीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए भावांतर भरपाई योजना क्रियांवित की जा रही है।
जागरण संवाददाता, कैथल : एडीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए भावांतर भरपाई योजना क्रियांवित की जा रही है। सब्जी उत्पादक किसानों की आलू एवं फूल गोभी के पंजीकरण एवं जांच के लिए 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आलू का संरक्षित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल तथा फूल गोभी का संरक्षित मूल्य 600 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है। इन फसलों का पंजीकरण करवाने वाले किसानों की फसल यदि मंडी में निर्धारित मूल्य से कम दर पर खरीदी जाती है, तो योजना के तहत सरकार द्वारा भाव में अंतर की भरपाई का प्रावधान किया गया है। जिला में उद्यान विभाग द्वारा आलू एवं फूल गोभी क्लस्टर गांव की पहचान की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों की फसल का पंजीकरण भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान निर्धारित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति, जमीन की जमाबंदी किला नंबर से ऑनलाइन पंजीकरण भी करवा सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय के दूरभाष 01746-229103 पर सभी कार्य दिवसों में संपर्क कर सकते हैं।