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लोगों को हाउस टैक्स में छूट का लाभ मिलना शुरू

नगर परिषद की ओर से हाउस टैक्स पर छूट का लाभ देना शुरू कर दिया गया है। शहर के लोग भी टैक्स जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। टैक्स शाखा की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर प्रबंध किए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 09:17 AM (IST)Updated: Sat, 30 May 2020 09:17 AM (IST)
लोगों को हाउस टैक्स में छूट का लाभ मिलना शुरू
लोगों को हाउस टैक्स में छूट का लाभ मिलना शुरू

जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद की ओर से हाउस टैक्स पर छूट का लाभ देना शुरू कर दिया गया है। शहर के लोग भी टैक्स जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। टैक्स शाखा की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर प्रबंध किए गए हैं। शाखा के गेट पर ही लाइनें लगवाई जा रही हैं और वहीं से टैक्स लिया जा रहा है। शाखा कार्यालय के अंदर आम लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। सरकार और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से हाउस टैक्स को लेकर छूट देने की घोषणा की हुई थी, जिसे शुरू किया जा चुका है। पांच कर्मचारी शाखा में काम कर रहे हैं। पहले दिन करीब 15 हजार रुपये का टैक्स जमा हुआ। लॉकडाउन के कारण लोग टैक्स जमा करवाने नहीं पहुंच रहे हैं। इससे पहले रोजाना करीब 40 से 50 हजार रुपये टैक्स जमा होता था।

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यह मिलेगा लोगों को लाभ

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक के बकाया पर समस्त ब्याज माफी की छूट दी जाएगी। संपत्ति मालिक जो वर्ष 2010-11 से 2016-17 का बकाया टैक्स आगामी 31 अगस्त 2020 तक जमा करवाएंगे, उन्हें इस अवधि के प्रॉपर्टी टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिन संपत्ति मालिकों ने पिछले तीन वर्षों यानि 2017-18, 18-19 व 19-20 में अपने प्रॉपर्टी टैक्स को 31 जुलाई से पहले-पहले नियमित रूप से अदा किया है। उन्हें चालू वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। यदि प्रॉपर्टी टैक्स दाता चालू वर्ष के बिल को 31 जुलाई तक न भरके 31 अगस्त 2020 तक जमा करवाता है, तो उसे प्रॉपर्टी बिल पर केवल 10 प्रतिशत छूट ही दी जाएगी।

छूट से संबंधित मिल चुका है नोटिफिकेशन

नगर परिषद के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से हाउस टैक्स में छूट से संबंधित नोटिफिकेशन मिल चुका है। जो लोग टैक्स जमा करवाने आ रहे हैं उन्हें छूट का लाभ दिया जा रहा है।


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