अब सीनियर सिटीजन कार्ड बंद, आधार व वोटर कार्ड से होंगे काम
सीनियर सिटीजन नागरिकों के लिए अच्छी खबर हैं। अब उन्हें सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा मान्य आठ पहचान पत्रों में से किसी एक के होने पर ही उन्हें सीनियर सिटीजन की पूरी सुविधा मिलेगी।
सोनू थुआ, कैथल :
सीनियर सिटीजन नागरिकों के लिए अच्छी खबर हैं। अब उन्हें सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा मान्य आठ पहचान पत्रों में से किसी एक के होने पर ही उन्हें सीनियर सिटीजन की पूरी सुविधा मिलेगी। रेलवे व हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त कर रहे बुजुर्गों को यात्रा के दौरान उनके पहचान पत्रों के रूप में अब सीनियर नागरिक पहचान पत्र की जगह अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या जन्मतिथि अंकित की कोई भी आइडी मान्य होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए है। यात्रा में छूट के लिए विभाग ने सीनियर नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
कार्यालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
इस निर्णय से बुजुर्गों में खुशी है। बुजुर्गों का कहना है कि अब उन्हें वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। समय व धन की बचत होगी वही वरिष्ठ पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त किए जाने पर विभाग के कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है। इससे विभाग के कर्मचारियों पर कार्य का भार घटा है। इस समय जिलेभर में 92 हजार के करीब बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
60 वर्ष की महिला व 65 वर्ष पुरूष का बनता है कार्ड
उल्लेखनीय है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस कार्ड के तहत अलग से सुविधा दी जाती है। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। विवरणानुसार यात्रा शुल्क में 50 प्रतिशत छूट के पात्र बुजुर्गों को यात्रा के दौरान उनकी पहचान के लिए पहचान-पत्र के रूप में पहले वरिष्ठ नागरिक कार्ड अथवा आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य था। जारी निर्देशानुसार यात्रा शुल्क में छूट के पात्र बुजुर्ग अब परिवहन विभाग की बसों में यात्रा के दौरान पहचान-पत्र के रूप में अब सीनियर नागरिक पहचान पत्र की जगह अपने जन्मतिथि के किसी भी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर यात्रा कर सकेंगे।
ये रखना जरूरी
नए आदेशों के तहत अब सीनियर नागरिकों को आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविग लाइसेंस, पीपीओ नंबर, पैन कार्ड, केंद्र व राज्य सरकार के किसी संगठन की ओर से जारी पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी व पासपोर्ट में से कोई भी पहचान पत्र दिखाने पर किराए में छूट दी जाएगी। नए नियमों में एकमात्र शर्त यह रखी गई है कि पहचान पत्र में संबंधित सीनियर नागरिक की फोटो, आयु व पता अंकित होना चाहिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अब सीनियर सिटीजन के लिए कार्ड की जगह आधार कार्ड, पहचान पत्र को लागू किया गया है। इससे सीनियर सिटीजन लोगों को परेशानी नहीं होगी।