खेल फंड जमा नहीं कराने पर स्कूलों को नोटिस
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की ओर से विभाग में खेल फंड जमा नहीं कराने पर स्कूलों को नोटिस भेजा है। यदि निजी स्कूल एक सप्ताह में खेल फंड जमा नहीं कराता है तो विभाग ठोस कार्रवाई करेगा।
जागरण संवाददाता, कैथल :
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की ओर से विभाग में खेल फंड जमा नहीं कराने पर स्कूलों को नोटिस भेजा है। यदि निजी स्कूल एक सप्ताह में खेल फंड जमा नहीं कराता है तो विभाग ठोस कार्रवाई करेगा। ऐसे में विभाग स्कूलों की ओर से फंड नहीं जमा कराने की स्थिति में उन्हें खेलों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। विभाग ने फंड नहीं जमा कराने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूलों को नोटिस भेजा है।
बता दें कि सरकार के आदेशों पर शिक्षा विभाग की ओर से सभी कक्षाओं की श्रेणी में खेल कराने के लिए फंड जमा करवाना होता है। इसमें सरकारी व निजी स्कूल दोनों की शामिल रहते है। इसी फंड के तहत स्कूली स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिले में 900 में से अभी तक केवल 171 सरकारी व निजी स्कूलों ने खेल का फंड जमा करवाया है।
खेल फंड जमा कराने का नियम :
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रति विद्यार्थी पांच रुपये, छठी से आठवीं दस रुपये, नौंवी व दसवीं 30 रुपये और ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए संकाय के अनुसार प्रति विद्यार्थी 60 से 90 रुपये देने पड़ते हैं। इसमें कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षाें से खेल फंड जमा हीं नहीं करवाया है।
दिए गए हैं नोटिस
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही ने बताया कि खेल फंड जमा कराने के लिए सभी स्कूलों में 16 अगस्त को पत्र लिखा गया था। अब एक महीना होने को है लेकिन स्कूलों ने खेल फंड जमा नहीं कराया है। इसके बाद विभाग खेल फंड न जमा कराने वाले सभी स्कूलों के मुखियाओं को नोटिस भेजा गया है, यदि वह एक सप्ताह में खेल फंड जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।