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पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को मिला आजीवन कारावास

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विवेक नासिर की अदालत ने एक मामले में सजा सुनाते हुए पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 10:36 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 10:36 AM (IST)
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित  को मिला आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को मिला आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, कैथल :

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विवेक नासिर की अदालत ने एक मामले में सजा सुनाते हुए पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपित सिणंद गांव का रहने वाला था, जो तीन बच्चों का पिता बताया गया है।

एसपी वसीम अकरम ने बताया कि कलायत थाना पुलिस को 23 अक्टूबर 2017 को गश्त के दौरान कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि सिणंद गांव निवासी कर्मबीर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपित शव को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान जींद के गांव जुलेहड़ा निवासी धनपति के रूप में हुई। पुलिस ने मृतका के भाई बसाऊ राम की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।

शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन धनपति व उससे छोटी बहन फूलपति की शादी करीब 28-30 वर्ष पहले कर्मबीर व उसके छोटे भाई कृष्ण के साथ हुई थी। धनपति के पास एक लड़की व दो लडकों सहित 3 बच्चे है, जिनमे से लड़की की शादी हो चुकी है। आरोप लगाया था कि उसका बहनोई सनकी किस्म का है, जो अपनी पत्नी के साथ काफी समय से मारपीट करता रहा है। इस बारे में पंचायत आदि करने पर अपनी गलती मानकर आईंदा गलती नहीं करने की बात कहता था। पिछले काफी दिनों से वह छोटी-छोटी बातों पर पत्नी से मारपीट करके यातना देता रहा, जिसे कई बार बेइज्जती करके घर से भी निकाला जा चुका था। 23 अक्टूबर को उसके भांजे ने घटना की सूचना दी। जब वे वहां पहुंचा तो उसकी बहन का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। आरोपित को गिरफ्तार करते हुए मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित कर्मबीर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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