एलआइसी नौ प्रतिशत ब्याज सहित दो लाख रुपये देगा बीमाधारक को
उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में एलआइसी को दो लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित और पांच हजार रुपये जुर्माने बीमाधारक को देने के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल : उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में एलआइसी को दो लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित और पांच हजार रुपये जुर्माने बीमाधारक को देने के आदेश दिए हैं। एलआइसी को यह राशि 30 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को देनी होगी।
रोहेड़ियां गांव निवासी रोहताश ने बताया कि उसके पिता बीरा राम का 2 मई, 2017 को एलआइसी से दो लाख रुपये का बीमा कराया था। बीमार होने के कारण 22 दिसंबर, 2017 को उसके पिता की मौत हो गई थी। उन्होंने बीमा की तीन किस्त भी जमा करा दी थी। जब उसने एलआइसी से क्लेम मांगा तो उन्होंने यह कह कर क्लेम देने से मना कर दिया कि उसके पिता पहले से ही बीमार थे और उन्होंने झूठ बोलकर बीमा कराया था। पीड़ित एक साल तक लगातार एलआइसी के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उसने दो अप्रैल, 2019 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। फोरम की ओर से दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और सबूत भी देखे। अब फोरम की ओर से पीड़ित रोहताश के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। फैसला में लिखा गया है कि एलआइसी पीड़ित को 30 दिन के अंदर दो लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ और पांच हजार रुपये जुर्माने की राशि देगी।
आदेश का होगा पालन : धीमान
एलआइसी की कैथल शाखा के चीफ मैनेजर पीसी धीमान ने बताया कि उपभोक्ता फोरम की ओर से जो भी फैसला सुनाया गया है, उसका पालन किया जाएगा।