धान, कपास, मक्का व बाजरा का 31 तक करवा सकते हैं बीमा
हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की चार फसलों धान कपास मक्का व बाजरा के प्रति एकड़ प्रिमियम एवं बीमित राशि की अधिसूचना जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की चार फसलों धान, कपास, मक्का व बाजरा के प्रति एकड़ प्रिमियम एवं बीमित राशि की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के तहत 31 जुलाई तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए 24 जुलाई तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत व नवीनीकृत किए गए ऋण किसान अनिवार्य रूप से बीमाकृत किए जाएंगे। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार धान फसल का प्रीमियम 679 रुपये प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 33 हजार 999 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। कपास हेतु प्रिमियम राशि 1650 रुपये प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 33 हजार रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। बाजरा के लिए प्रिमियम राशि 319 रुपये प्रति एकड़ और बीमित राशि 15 हजार 999 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की है। मक्का हेतु प्रीमियम राशि 340 रुपये प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 17 हजार रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन चार फसलों का बीमा करने के जिम्मेदारी खरीफ सीजन 2020 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड को दी गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा किसानों को जोखिम मुक्त बनाने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित अवधि तक फसलों का बीमा अवश्य करवाएं।