रैगिग करना दंडनीय अपराध : कौर
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से गांव कॉल के बाबू अनंत राम जनता कॉलेज में एंटी रैगिग ड्राइव के तहत कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित हुआ।
संवाद सहयोगी, ढांड :
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से गांव कॉल के बाबू अनंत राम जनता कॉलेज में एंटी रैगिग ड्राइव के तहत कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर मुख्यातिथि के तौर पर मौजूद रही। शिविर में पैनल अधिवक्ता रणदीप राणा व पराविधिक स्वयंसेवक निर्मला ने भाग लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरणजीत कौर ने बताया कि रैगिग करना एक दंडनीय अपराध है। यदि आपके साथ कॉलेज में कोई ऐसा करता है तो आपको इसका विरोध करना चाहिए और अपने प्राध्यापकों को इसकी तुरंत जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को बताया कि जिन व्यक्तियों की आय सभी साधनों से 3 लाख रुपये से कम है, वे व्यक्ति न्यायालय में अपने मुकदमों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में कॉलेज के प्रिसिपल डॉ. बलबीर सिंह व अन्य स्टाफ मौजूद था।
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