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गांव पीडल में अवैध कालोनी पर चली जेसीबी मशीन, पुलिस बल रहा मौजूद

जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार के अमले द्वारा शहर में गुहला-चीका नगरीय क्षेत्र की राजस्व संपदा गांव पीडल में विकसित हो रही अवैध कालोनी को प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 06:48 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 06:48 AM (IST)
गांव पीडल में अवैध कालोनी पर चली 
जेसीबी मशीन, पुलिस बल रहा मौजूद
गांव पीडल में अवैध कालोनी पर चली जेसीबी मशीन, पुलिस बल रहा मौजूद

संवाद सहयोगी, गुहला-चीका: जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार के अमले द्वारा शहर में गुहला-चीका नगरीय क्षेत्र की राजस्व संपदा गांव पीडल में विकसित हो रही अवैध कालोनी को प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। अवैध कालोनी पर जेसीबी मशीन चलाने का कार्य सुबह 11 बजे से किया गया। इस अवसर पर एसएचओ चीका पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

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डीसी सुजान सिंह ने बताया कि अर्बन एरिया के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पीडल में पनप रही एक अवैध कालोनी में कार्रवाई की गई है। गांव में पटियाला रोड पर किला नंबर 103//3, आठ और नौ में लगभग तीन एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कालोनी में निर्मित मिट्टी की सड़कें, चहारदीवारी, तीन दुकानों की डीपीसी व एक गोदाम की चहारदीवारी को शुरुआती चरण में ही जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया।

डीसी ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया कि कैथल पटियाला रोड पर लगभग तीन एकड़ भूमि पर गौरव कुमार पुत्र रामपाल, जयपाल व अन्य भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के अवैध कालोनी विकसित करने करने का मामला आया था। इसके बाद कार्यालय द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कालोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली।

पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने के आरोप में गौरव कुमार, रामपाल, जयपाल भू-मालिकों/डीलरों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।

जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।

सभी प्रॉपर्टी डीलर से आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिग स्कीम, दीनदयाल हाउसिग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिग स्कीम, जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कालोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा प्रावधान है।


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