11 केंद्रों पर 8031 भावी अध्यापक देंगे एचटेट परीक्षा
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से दो दिन तक तीन चरणों में एचटेटी की परीक्षा ली जाएगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से दोनों दिन 8031 भावी अध्यापक परीक्षा में बैठेंगे। शनिवार को पांच केंद्रों पर 1548 तथा रविवार को 11 केंद्रों पर दो चरणों में 6483 भावी अध्यापक परीक्षा देंगे।
जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से दो दिन तक तीन चरणों में एचटेटी की परीक्षा ली जाएगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से दोनों दिन 8031 भावी अध्यापक परीक्षा में बैठेंगे। शनिवार को पांच केंद्रों पर 1548 तथा रविवार को 11 केंद्रों पर दो चरणों में 6483 भावी अध्यापक परीक्षा देंगे। परीक्षा को तीन चरणों में बांटा गया है। जेबीटी को लेवल तीन, टीजीटी को लेवल दो, वहीं पीजीटी को लेवल एक में रखा गया है।
पहले दिन लेवल तीन के तहत भावी जेबीटी सांय तीन बजे से साढे पांच बजे तक परीक्षा देंगे। वहीं रविवार को लेवल दो के तहत भावी टीजीटी परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक, वहीं लेवल तीन के तहत भावी पीजीटी सांय तीन से साढ़े पांच बजे तक परीक्षा देंगे।
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ये बनाए गए हैं केंद्र
परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जाट कॉलेज, अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, लिटल फ्लावर स्कूल, ओएसडीएवी स्कूल, सनशाइन पब्लिक स्कूल, जाट तकनीकी संस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीलम यूनिवर्सिटी में दो केंद्र बनाए गए हैं।
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केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी व जैमर
सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इसके अलावा सभी परीक्षार्थियों की बायोमीट्रिक हाजिरी भी दर्ज की जाएगी। परीक्षार्थी के साथ ही किसी भी स्टाफ सदस्य को केंद्र के अंदर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध होगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले प्रवेश करना होगा। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अपने साथ रंगीन रोल नंबर, काला या नीला बॉल पेन, कन्फर्मेशन पेज व रोल नंबर दर्ज आइडी की मूल प्रति ही अपने साथ ले जा सकेंगे।
बॉक्स : नोडल अधिकारी नियुक्त
डीसी धर्मवीर ¨सह ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्वक करवाने के लिए कलायत के एसडीएम जगदीप ¨सह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू की है। 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।