Move to Jagran APP

कोटपा एक्ट के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किया जुर्माना

सिविल सर्जन डा. राकेश सहल की ओर से गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नियम तोड़ने वालों का 2200 रुपये जुर्माना किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 10:27 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 06:20 AM (IST)
कोटपा एक्ट के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किया जुर्माना

जागरण संवाददाता, कैथल :

loksabha election banner

सिविल सर्जन डा. राकेश सहल की ओर से गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नियम तोड़ने वालों का 2200 रुपये जुर्माना किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. राकेश सहल ने बताया कि विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कैथल में सभी सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू धुआं मुक्त बनाना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग का इसमें सहयोग करें। रविवार को नोडल अधिकारी डॉ. नीरज मंगला की अध्यक्षता मे गठित टीम ने शहर की कई दुकानों म गैर-कानूनी ढंग से लगे हुए तंबाकू उत्पादों के बोर्डों को उतरवाया।

उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर इससे बचें। विभाग की तरफ से लोगों को इसे लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर बीईई अशोक कुमार एमपीएचडब्लयू भी टीम में शामिल रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.