कोटपा एक्ट के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किया जुर्माना
सिविल सर्जन डा. राकेश सहल की ओर से गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नियम तोड़ने वालों का 2200 रुपये जुर्माना किया।
जागरण संवाददाता, कैथल :
सिविल सर्जन डा. राकेश सहल की ओर से गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए नियम तोड़ने वालों का 2200 रुपये जुर्माना किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. राकेश सहल ने बताया कि विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कैथल में सभी सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू धुआं मुक्त बनाना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग का इसमें सहयोग करें। रविवार को नोडल अधिकारी डॉ. नीरज मंगला की अध्यक्षता मे गठित टीम ने शहर की कई दुकानों म गैर-कानूनी ढंग से लगे हुए तंबाकू उत्पादों के बोर्डों को उतरवाया।
उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर इससे बचें। विभाग की तरफ से लोगों को इसे लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर बीईई अशोक कुमार एमपीएचडब्लयू भी टीम में शामिल रहे।