निदेशालय ने पोर्टल पर मांगी नगर परिषद दुकानों की जानकारी
सरकार और शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी कि 20 साल से ज्यादा समय तक के किरायेदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। पहले मालिकाना हक लेने के लिए दुकानदार को नप कार्यालय में आकर आवेदन करना था।
जागरण संवाददाता, कैथल : सरकार और शहरी स्थानीय निकाय की तरफ से कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी कि 20 साल से ज्यादा समय तक के किरायेदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। पहले मालिकाना हक लेने के लिए दुकानदार को नप कार्यालय में आकर आवेदन करना था। अब निदेशालय ने इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब दुकानदारों से आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। निदेशालय ने सभी नगर परिषद और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि दुकानों की जानकारी निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड करें। सात जून तक सभी दुकानों की जानकारी अपलोड करनी हैं।
अपलोड करने के बाद निदेशालय की तरफ से एक वेबसाइट बनाई जाएगी। जानकारी अपलोड करने के लिए नप कर्मचारी पवन कुमार और राजकुमार की ड्यूटी लगाई गई है। दुकानों पर मालिकाना हक लेने के लिए उस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
नगर परिषद एरिया में करीब 350 दुकानें हैं जो 20 साल या उससे ज्यादा समय से किराए पर दी हुई हैं। इसके लिए 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी जाएगी।
नप के पास कुल हैं 708 दुकानें
नगर परिषद के पास शहर में अलग-अलग स्थानों पर करीब 708 दुकानें हैं। इन दुकानों से करीब डेढ़ करोड़ रुपये किराया आता है। जो दुकानदार जितने ज्यादा समय से दुकान किराए पर लिए होगा, उसकी रजिस्ट्री में उसी हिसाब से छूट दी जाएगी। यह योजना एक जून से लागू की जा चुकी है। हालांकि नप की करीब 30 दुकानें ऐसी हैं, जिन्हें खाली करवाया जाना है। इन दुकानदारों पर करीब एक करोड़ रुपया किराया बकाया है। अगर इन दुकानों को खाली करवा दिया जाए तो नप की आमदनी भी बढ़ जाएगी।
बाक्स : 20 साल से अधिक किराए पर लिए दुकानदार को दी जाएगी मालिकाना हक
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि जो दुकानदार 20 साल से ज्यादा समय से दुकान किराए पर लिए हुए हैं उसे ही दुकान पर मालिकाना हक दिया जाना है। निदेशालय के आदेशानुसार ऐसी दुकानों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। नगर परिषद के पास 708 दुकानें है, जिनमें से करीब 350 दुकानें ऐसी हैं जो 20 साल से ज्यादा समय से किराए पर दी हुई हैं। -----