डीसी ने किया गांव भूना के सरपंच को बर्खास्त
डीसी धर्मवीर ¨सह के आदेशों पर गलत तस्दीक करने के मामले में गांव भूना के सरपंच कृष्ण कुमार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। सरपंच पर आरोप है कि उसने वाल्मीकि जाति के एक व्यक्ति को अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदे पहुंचाने के लिए मजहबी सिख तस्दीक कर दिया। इस लापरवाही के लिए सरपंच को छह साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है। सरपंच कृष्ण कुमार अब अगले सरपंच चुनाव में भी भाग नहीं ले पाएंगे।
संवाद सहयोगी, गुहला-चीका : डीसी धर्मवीर ¨सह के आदेशों पर गलत तस्दीक करने के मामले में गांव भूना के सरपंच कृष्ण कुमार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। सरपंच पर आरोप है कि उसने वाल्मीकि जाति के एक व्यक्ति को अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदे पहुंचाने के लिए मजहबी सिख तस्दीक कर दिया। इस लापरवाही के लिए सरपंच को छह साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है। सरपंच कृष्ण कुमार अब अगले सरपंच चुनाव में भी भाग नहीं ले पाएंगे। डीसी ने बीडीपीओ गुहला के माध्यम से सरपंच से सारा रिकार्ड वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। गांव भूना के डेरा नानकपुरा निवासी साहिल कुमार ने पिछले साल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत दी थी।
आरोप था कि गांव भूना के सरपंच कृष्ण कुमार ने गांव के एक व्यक्ति दीपक कुमार पुत्र धर्मपाल को मजहबी सिख जाति का तस्दीक किया है जबकि वास्तव में वह वाल्मीकि जाति से संबंध रखता है।
डीसी कैथल ने इसकी जांच के लिए एसडीएम गुहला को आदेश दिए थे। एसडीएम गुहला के निर्देश पर धर्मवीर ¨सह कानूनगो द्वारा की गई जांच व गांव के मौजिज व्यक्तियों से लिए गए बयानों से यह साबित हो गया कि दीपक कुमार वाल्मीकि जाति से है तथा उसको मजहबी सिख तस्दीक करना गलत है।
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बर्खास्त किए गए सरपंच कृष्ण कुमार ने बताया कि युवक का जाति प्रमाण पत्र उसके सरपंच बनने से पहले 2015 में बनाया गया था। प्रमाण पत्र के आधार पर उसने तस्दीक की। इस फैसले को वे कोर्ट में चुनौती देंगे। बॉक्स
डीडीपीओ कंवर दमन ने बताया कि प्रमाण पत्र गलत तस्दीक करने के मामले में गांव भूना के सरपंच कृष्ण कुमार को बर्खास्त किया गया है। साथ ही सरपंच को छह साल के लिए सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है। ----------