134ए के तहत स्कूल में दाखिले के लिए चलाया अभियान
लिटिल फ्लावर स्कूल में नियम 134ए के तहत चयनित बच्चों के दाखिल करवाए गए।
जागरण संवाददाता, कैथल :
लिटिल फ्लावर स्कूल में नियम 134ए के तहत चयनित बच्चों के दाखिल करवाए गए। कैथल ब्लाक में करीब 2000 बच्चों का दाखिला इस नियम अनुसार होना है और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी इस दिशा में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल अभी अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं और बच्चों के माता-पिता को इधर-उधर के चक्कर कटवा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सिगला ने बताया कि आरटीइ 2003 में लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है लेकिन आज तक यह मूल रूप से लागू नहीं किया गया है नियम 134ए के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जोकि पढ़ाई में होशियार बच्चे हैं उन्हें हर प्राइवेट स्कूल द्वारा इस नियम के अनुसार दाखिला दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण कोई भी स्कूल इस नियम के अनुसार बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है और कैथल जिले में शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सीएम विडो पर शिकायत दी थी कि कैथल जिले में भी जिन बच्चों का दाखिला नियम 134ए के अनुसार होना है उन्हें इस नियम के तहत दाखिला दिलवाया जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो।
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