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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद

अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाने में 26 सितंबर 2016 को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 25 सितंबर को घर से लापता हो गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 08:15 AM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 08:15 AM (IST)
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद

जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने किशोरी का अपहरण करदुष्कर्म करने के मामले में युवक को दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाने में 26 सितंबर 2016 को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 25 सितंबर को घर से लापता हो गई। आसपास व रिश्तेदारियों में पता किया, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी ने बयान में बताया था कि पानीपत जिले के परडाना गांव निवासी धर्मेद्र बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। वह उसको लेकर अलग-अलग जगह पर घूमता रहा और दुष्कर्म भी किया। विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देता था। किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ ली थी।


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