Move to Jagran APP

किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की कैद

कोर्ट ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 01:22 AM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 08:27 AM (IST)
किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की कैद
किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, जींद : घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मारपीट करने के जुर्म में अदालत ने एक युवक को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

loksabha election banner

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 22 जनवरी 2018 को जुलाना थाने में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि 21 जनवरी 2018 को रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर पर उसकी दो बेटी और उसका बीमार पिता था। रात को उसकी बड़ी बेटी छत पर सो रहे अपने दादा के पास चली गई, जबकि मकान के नीचे उसके 15 वर्षीय बेटी रह गई। इसी दौरान मौका पाकर युवक संदीप उर्फ धौलिया घर में घुस गया। जहां पर उसकी छोटी बेटी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब उसने शोर मचाया तो उसकी बड़ी बेटी भी नीचे आ गई और संदीप उर्फ धौलिया को पकड़ने लगी तो उनके साथ हाथापाई की और धक्का मारकर फरार हो गया। जब उसकी लड़कियों ने शोर मचाया तो पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, लेकिन युवक मौके पर ही चप्पल और मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। जब अगले दिन आरोपित के घर कहने गया तो उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संदीप उर्फ धौलिया को सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.