पिल्लूखेड़ा व उदयपुर में दो किशोरियों की रुकवाई शादी
जिले में बाल विवाह के दो मामले सामने आए हैं। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सहायक रवि लोहान ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर शादी रुकवाई। जांच में दोनों लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम निकली। दोनों के परिजनों ने लिखित में लड़कियों के बालिग होने तक शादी नहीं करने का वादा किया।
जागरण संवाददाता, जींद : जिले में बाल विवाह के दो मामले सामने आए हैं। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सहायक रवि लोहान ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर शादी रुकवाई। जांच में दोनों लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम निकली। दोनों के परिजनों ने लिखित में लड़कियों के बालिग होने तक शादी नहीं करने का वायदा किया।
रवि लोहान ने बताया कि पहली सूचना पिल्लूखेड़ा से मिली कि गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी गुपचुप तरीके के साथ कराई जा रही है। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय से रवि लोहान, एसआइ राजबीर सिंह, महिला कांस्टेबल रेनू, नीलम, एसपीओ सुरेश कुमार पिल्लूखेडा थाना पुलिस के साथ गांव में पहुंचे। लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म प्रमाणपत्र मांगा तो पहले तो कोई भी सबूत देने में आनाकानी की, लेकिन नियमों का हवाला देने पर परिजनों ने बताया कि लड़की की उम्र साढ़े 14 वर्ष है। इसी बीच दूसरी सूचना मिली कि उदयपुर गांव में भी एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। बारात भी हिसार जिले के मसुदपुर गांव से आ चुकी थी। टीम तुरंत पिल्लूखेड़ा से निकल कर उदयपुर गांव में विवाह स्थल पर पहुंची और दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों से दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे। परिजनों ने जो सर्टिफिकेट दिखाए उनमें दूल्हन नाबालिग पाई गई। मसूदपुर गांव से आये दुल्हे की उम्र भी कम मिली। दोनों परिवारों के लिखित बयान दर्ज कराए कि लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी की जाएगी तथा बारात वापस गांव बैरंग लौट गई।