जिले में फसल अवशेष जलाने पर रहेगी पूर्ण पाबंदी : डीसी
डीसी डा. आदित्य दहिया ने जिला की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
जागरण संवाददाता, जींद : डीसी डा. आदित्य दहिया ने जिला की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह आदेश अक्टूबर और नवंबर महीने तक लागू रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 188, वायु बचाओ एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। किसानों से अपील है कि वह फसल अवशेषों को जलाने की बजाय इसका उपयोग पशुचारे के रूप में करें। फसल अवशेषों के जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मानव जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे अनेकों रोग पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि में मौजूद मित्र किट खत्म हो जाते हैं।