दस हजार रिश्वत लेते पकड़े गए हवलदार को तीन साल कैद
लाइनमैन को तीन साल कैद लगाया जुर्माना
जागरण संवाददाता, जींद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हवलदार जसबीर को तीन साल की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव बुढाखेड़ा निवासी सूरजीत ने 22 मार्च 2019 को स्टेट विजिलेंस को दी शिकायत में बताया था कि सात मार्च को कालवा माइनर पर झगड़ा हो गया था। इसमें पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने 9 मार्च को मुकद्दमा नंबर 37 दर्ज किया था। इसमे चार लोगों को नामजद कर कुछ अन्य को शामिल किया गया था। मामले की जांच पिल्लूखेड़ा थाना के हवलदार जसबीर कर रहे थे। जसबीर अन्य में शामिल लोगों की गिरफ्तारी न करने तथा झगड़े के दौरान पकड़ी गई बाइक को छोड़ने की एवज में दस हजार रुपये की मांग कर रहा था। इस मामले में स्टेट विजिलेंस टीम ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते जसबीर को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मीटर लगाने के लिए घूस लेते पकड़े गए लाइनमैन को तीन साल कैद
जागरण संवाददाता, जींद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने लाइनमैन अनिल को तीन साल की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव सफाखेड़ी निवासी विकास ने 21 जून 2017 को सतर्कता विभाग को दी शिकायत में बताया था कि उसने उचाना में दुकान बनाई हुई है। दुकान में बिजली कनेक्शन की फाइल जमा करवा मीटर के लिए आवेदन किया हुआ है। बिजली निगम का लाइनमेन अनिल मीटर लगवाने की एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। सतर्कता विभाग ने शिकायत के आधार पर छापा मार दल का गठन कर उसे रंगे हाथों पकड़ा था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।