डीडीए ने हरी झंडी दिखा रवाना किया पीएम फसल बीमा योजना प्रचार वाहन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें इसके लिए कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह मलिक ने मंगलवार को प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जागरण संवाददाता, जींद : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, इसके लिए कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह मलिक ने मंगलवार को प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांख्यिकी अधिकारी नवनीत दलाल, सांख्यिकी सहायक जोगेंद्र पूनिया, सुनील समेत कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। यह प्रचार वाहन गांवों में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देगा।
डॉ. सुरेंद्र मलिक ने बताया कि प्रचार वाहन जिला स्तर पर गांव-गांव जाकर सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सभी नए व पुराने नियमों के बारे में बताएगा। वाहन के साथ बीमा कंपनी प्रतिनिधि सभी किसानों को बीमा संबंधित जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2020 के तहत धान, कपास, मक्का एवं बाजरा का बीमा किसानों के लिए सरकार द्वारा स्वेच्छिक कर दिया गया है। अब किसान को कपास फसल के बीमे के लिए प्रति हैक्टेयर 4097.25 रुपये, धान के लिए 1680.30 रुपये, मक्का के लिए 840.16 रुपये, कपास के लिए व बाजरा के लिए 790.72 रुपये देना होगा, लेकिन धान की फसल पिछली बार की तरह इस बार भी जलभराव से होने वाले खराबे की शिकायतें नहीं ली जाएंगी, क्योंकि धान फसल जलभराव के कारण होने वाले नुकसान से नए नियम अनुसार बाहर कर दिया गया है। यदि किसान अपना फसल बीमा नहीं करवाना चाहता तो 24 जुलाई से पहले जिस बैंक से किसान ने ऋण लिया है, उस शाखा में अपना घोषणा पत्र जमा करवाना होगा, नहीं तो इस योजना के तहत बीमा बैंक द्वारा किसान की सहमति मानते हुए प्रीमियम काट लिया जायेगा। डॉ. मलिक ने बताया कि अगर कोई किसान अपनी परंपरागत फसल का नाम बदलवाना चाहता है तो वह संबंधित शाखा में दो दिन पहले फॉर्म क भरकर जमा करवा सकता है। फसल बीमा के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।