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केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की सजा

एडीशनल सेशन जज गुरविदर कौर की अदालत ने जिला कैथल के गांव कुराड़ वासी ओमप्रकाश उर्फ ओमा को 7 साल की सजा व 53500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Aug 2019 08:58 AM (IST)Updated: Sat, 10 Aug 2019 08:58 AM (IST)
केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की सजा
केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की सजा

संवाद सूत्र, नरवाना (जींद) : एडीशनल सेशन जज गुरविदर कौर की अदालत ने जिला कैथल के गांव कुराड़ वासी ओमप्रकाश उर्फ ओमा को 7 साल की सजा व 53500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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कैथल के गांव कुराड़ वासी अशन कुमार ने गढ़ी थाना को दी शिकायत में बताया था कि वह केबल नेटवर्क का काम करता है। 19 जनवरी, 2017 को गांव दातासिंह वाला से धनौरी जा रहा था। रास्ते में कुराड़ वासी ओमप्रकाश उर्फ ओमा व सोनू ने उसके साथ झगड़ा करने लगे। उसने विरोध किया तो आरोपितों ने गंड़ासी और राड से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने अशन के बयान पर ओमप्रकाश के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया था।

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