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संशोधित : बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने दो नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई

जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने दो नाबालिगों की शादी रुकवाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 07:35 AM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 07:35 AM (IST)
संशोधित : बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने दो नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई
संशोधित : बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने दो नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई

फोटो-1

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जागरण संवाददाता, जींद। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने गांव जामनी व होशियारपुरा में दो नाबालिग लड़कियों की शादी को रुकवा दिया। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के सहायक अधिकारी रवि लोहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव जामनी में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है। जब विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो गांव खेड़ा खेमावती से बारात आ चुकी थी और फेरों की तैयारी चल रही थी। जब टीम ने लड़के के आयु के कागजात मांगे तो उसमें उम्र 18 साल मिली, जबकि दुल्हन की उम्र 17 साल थी। विभाग की टीम ने स्वजनों को बताया शादी के लिए लड़के की आयु 21 व लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसलिए बालिग होने तक इनकी शादी नहीं हो सकती। स्वजनों ने बताया कि लड़की के माता-पिता अनपढ़ है और उनकी दो लड़कियों की शादी होनी है। खर्चें से बचने के लिए बड़ी लड़की के साथ ही छोटी की शादी भी कर रहे थे। बाद में उन्होंने लिखित में दिया कि वह बालिग होने के बाद ही उसकी शादी करेंगे। दूल्हा 25 का व दुल्हन मिली 17 की

गांव होशियारपुरा में भी विभाग की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी को रुकवाया है। जब विभाग की टीम गांव होशियारपुरा में पहुंची तो वहां पर पानीपत जिले के गांव बाल जाटान से युवक बारात लेकर आया हुआ था और फेरों की तैयारी चल रही थी। जब विभाग की टीम ने लड़के के आयु के कागजात देखे तो उसकी आयु 25 वर्ष मिली। जब दुल्हन के कागजात देखे तो उसमें उसकी उम्र 17 साल मिली। लड़की की उम्र कम होने के चलते शादी को रोक दिया। स्वजनों ने लिखित में दिया कि लड़की के बालिग होने तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई।


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