जिम्मेदार नागरिक बन बाल विवाह रुकवाने में मदद करें : कौर
जागरण संवाददाता, जींद : जिला महिला संरक्षण एवं बाल जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कर¨मद्र कौर ने बताया कि 18 अप्रैल को अक्षय तृतीय (अक्खा तीज) पर्व के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंदिर के पुजारी, गांव के पंच, सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर्स व नंबरदार से आह्वान किया कि उस दिन होने वाली शादी में युवक व युवती की आयु की जांच कर ले और बालिग होने की स्थिति में ही शादी करवाएं।
जागरण संवाददाता, जींद : जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कर¨मद्र कौर ने बताया कि 18 अप्रैल को अक्षय तृतीय (अक्खा तीज) पर्व के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंदिर के पुजारी, गांव के पंच, सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर्स व नंबरदार से आह्वान किया कि उस दिन होने वाली शादी में युवक व युवती की आयु की जांच कर ले और बालिग होने की स्थिति में ही शादी करवाएं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार अगर लड़के की आयु 21 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 18 वर्ष की आयु से कम पाई जाती है तो यह संज्ञये व गैर-जमानती अपराध है जिसके लिए बाल विवाह में शामिल होने वालों के खिलाफ 2 साल की जेल व 1 लाख रूपये तक की सजा का भी कानून में प्रावधान बना हुआ हैं। सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले के सामुदायिक केंद्र, वेंकेट हॉल, मेरिज पेलेस, ¨प्र¨टग प्रेस संचालकों को भी आगाह किया है कि वह अपने-अपने कार्यों के साथ-साथ विवाह में लड़का-लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मंगवाकर देंखे ताकि पता लग सके कि दोनों बालिग हैं या नहीं। रवि लोहान ने कहा कि बाल विवाह से संबंधित सूचना तुरंत महिला हेल्प लाइन नंबर 1091, 100 नंबर पर दें। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना नजदीकी थानों में भी दी जा सकती हैं। इसके साथ ही टीम के लोगों ने सोमवार को जिले के लगभग आधा दर्जन गांव दालमवाला, हैबतपुर, पोकरीखेड़ी, झांझ कलां, खोखरी, शहर की विभिन्न कालोनियों का दौरा करके वहां की पंचायत व लोगों से मिलकर नाबालिगों के विवाह संबंधित जागरूक किया गया।