पंखा, किताब व स्टेशनरी बेचने वाली दुकानें खुलने का समय निर्धारित
- प्रदेश सरकार ने दोबारा जारी किए आदेश - पिछले दो दिन में अलग-अलग ढंग से आ
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- प्रदेश सरकार ने दोबारा जारी किए आदेश
- पिछले दो दिन में अलग-अलग ढंग से आए आदेश जागरण संवाददाता, झज्जर : कोविड-19 से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन 2.0 में जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने किताब और स्टेशनरी, पंखों की बिक्री करने वाली दुकानों व उक्त सामान की रिपेयर करने वाली दुकानों को अनुमति के आधार पर खोलने की दोबारा छूट दी है। साथ ही उक्त दुकानों के खोलने का समय भी निर्धारित किया है। जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिनोंदिन बढ़ रही गर्मी के चलते झज्जर जिला में पंखे बेचने वाली दुकानें तथा उक्त सामान को रिपेयर करने वाले मिस्त्री की दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ से तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद अथवा पालिका सचिव से अनुमति लेकर खुल सकती हैं। वहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों कि सुविधा के लिए किताबों व स्टेशनरी की दुकानों को भी नियमों के तहत खोला जा सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त चिह्नित की गई सभी दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांयकालीन सत्र में सांय 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। स्टेशनरी व किताबों की अनुमति के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी लगाया गया है जोकि उक्त दुकानदारों को पास जारी करेंगे। बिना अनुमति के कोई भी उक्त दुकान लॉकडाउन में नहीं खुलेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसी और कूलर नहीं, पंखा बेचने वालों को मिली छूट
गर्मी के मौसम में लोगों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए एक दफा फिर से दिए गए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पंखा बेचने वालों के लिए यह छूट जारी रहेगी। हालांकि, छूट के लिए तय किए गए प्रावधानों की अनुपालना सभी को करनी होगी। जबकि, एसी और कूलर आदि बेचने के नाम पर दुकानों को खोलने वालों के लिए यह छूट लागू नहीं है।