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युवक की हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, झज्जर : बहादुरगढ़ के अंतर्गत आने वाले आसौदा टोडराण गांव के बसस्टैंड प

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 11:33 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 11:33 PM (IST)
युवक की हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, झज्जर : बहादुरगढ़ के अंतर्गत आने वाले आसौदा टोडराण गांव के बसस्टैंड पर कहासुनी से शुरू हुए विवाद में करीब साढ़े तीन साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विमल सपड़ा की अदालत ने फैसला सुनाया है। वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दर्ज किए मामले के मुताबिक अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए जुर्माना भी लगाया है। --चाचा की शिकायत पर दर्ज कराए गए मामले पर आगे बढ़ी कार्रवाई आसौदा टोडराण गांव निवासी सुरेश पुत्र जिले ¨सह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 जुलाई 2015 को उसके पुत्र सचिन के साथ मोहित पुत्र पप्पू निवासी आसौदा की बस स्टैंड पर कहासुनी हो गई थी। एक दिन बाद वह अपने पुत्र सचिन, सुमित, भतीजे संदीप पुत्र रोहतास सहित अन्य के साथ प्लॉट में बैठा हुआ था। उसी दौरान आसौदा टोडराण गांव निवासी रोहित उर्फ रैस्को पुत्र पप्पू पुत्र बलवान, रोहित निवासी कुलासी तथा एक अन्य लड़का हथियारबंद होकर वहां पहुंचे। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीनों युवकों ने आते ही फाय¨रग शुरू कर दी। एकाएक हुए हमले में संदीप गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। इधर, संदीप की बहादुरगढ़ अस्पताल में ले जाने के दौरान मौत हो गई। पुलिस के स्तर पर दर्ज किए गए मामले में तीसरे आरोपित की पहचान कुलासी निवासी मंदीप उर्फ पहलवान के रूप में हुई। पुलिस के स्तर पर की गई जांच के बाद अदालती कार्रवाई में तीनों को संदीप की हत्या का दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विमल सपड़ा की अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत 4-4 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है।

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