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महामारी अलर्ट -सुरक्षित हरियाणा, 17 मई सुबह पांच बजे तक रहेंगे नियम लागू

जिले में सरकार के निर्देशानुसार 17 मई सुबह पांच बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। अब विवाह दाह संस्कार के दौरान 11 लोगों से अधिक लोग एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 May 2021 06:36 AM (IST)Updated: Tue, 11 May 2021 06:36 AM (IST)
महामारी अलर्ट -सुरक्षित हरियाणा, 17 मई सुबह पांच बजे तक रहेंगे नियम लागू
महामारी अलर्ट -सुरक्षित हरियाणा, 17 मई सुबह पांच बजे तक रहेंगे नियम लागू

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिले में सरकार के निर्देशानुसार 17 मई सुबह पांच बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। अब विवाह, दाह संस्कार के दौरान 11 लोगों से अधिक लोग एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवाह केवल घर पर अथवा कोर्ट में होगा और बारात के आने जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेशों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेश में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर उन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं जारी रहेंगी : जिला में दूध, फल-सब्जी व किरयाने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जन सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलिवरी के लिए रात दस बजे तक ही खोले जाएंगे। सड़क किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी। ट्रेन सेवा भी निरंतर जारी रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि क‌र्फ्यू के दौरान केवल हास्पिटल व मेडिकल स्टोर ही खुल सकते हैं अन्य किसी भी प्रतिष्ठान को खुला रखने की इजाजत नहीं है।

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वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक रहेंगे खुले: झज्जर जिला में बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत अपने निर्धारित समय अनुसार खुलेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में शारीरिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आइटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित सेवाएं रहेंगी जारी : मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी। कृषि से संबंधित कार्य निरंतर जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा में खुल सकती हैं। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।

आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, लाभपात्रों को मिलेगा घर पर राशन : सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। लाभपात्रों को आंगनवाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिग व अनलोडिग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। औद्योगिक इकाईयां जो रूरल एरिया में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों स्टाफ सहित संचालित हो सकती हैं। यह रहेंगे पूर्ण रूप से बंद :

झज्जर जिला में सभी शैक्षणिक, ट्रेनिग, कोचिग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक है। वन विभाग के कर्मचारी नगर निगम व नगर परिषद की लकड़ियों की आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई-छटाई करवा सकते हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई: संबंधित क्षेत्रों में उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट-इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।


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