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जिलाधीश ने किया समुंद्र ¨सह को सरकारी सेवा से बर्खाश्त कर दिया

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिलाधीश एवं उपायुक्त सोनल गोयल गोयल ने समुंद्र ¨सह क्लर्क, सदर कानूनगो

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 06:10 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 06:10 PM (IST)
जिलाधीश ने किया समुंद्र ¨सह को सरकारी सेवा से बर्खाश्त कर दिया
जिलाधीश ने किया समुंद्र ¨सह को सरकारी सेवा से बर्खाश्त कर दिया

जागरण संवाददाता, झज्जर : जिलाधीश एवं उपायुक्त सोनल गोयल गोयल ने समुंद्र ¨सह क्लर्क, सदर कानूनगो ब्रांच को तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से डिसमिस कर दिया है। जिलाधीश ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि समुंद्र ¨सह क्लर्क को बीती 24 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायालय झज्जर द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके उपरांत जिलाधीश ने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2016, के नियम छ: के तहत यह कार्रवाई की है।

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