हत्या के मामले में दोषी करार, आजीवन कारावास की सुनाई सजा
जागरण संवाददाता झज्जर जून 2017 में दर्ज हुए हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम
जागरण संवाददाता, झज्जर : जून 2017 में दर्ज हुए हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत की अदालत ने आरोपित ठहराए गए व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। दर्ज हुए मामले में मृतक के पुत्र ने लडायन गांव निवासी बलराज उर्फ पोलू बाबा पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की थी। पुलिस के स्तर पर हुई जांच के बाद चली अदालती कार्यवाही में बलराज उर्फ पोलू बाबा हत्या का दोषी पाया गया। जिसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई है।
साल्हावास निवासी पवन पुत्र महेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि हत्या से तीन दिन पहले उसके पिता गांव धनीरवास स्थित बाबा भगत राम आश्रम में रहने के लिए चले गए थे। पिता के आश्रम में जाने के बाद जब परिवार के सदस्य उन्हें लेने गए तो वापिस आने से मना कर दिया। जिसके बाद अगले दिन 7 जून 2017 को उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि पिता महेंद्र का शव धनीरवास गांव में ढाली वाली बणी में पड़ा हुआ है। जिसके सिर तथा पैरों पर चोट आदि के भी निशान थे। दर्ज कराए गए मामले में पुरानी रंजिश का जिक्र भी किया गया। इसी के आधार पर ही पुलिस के स्तर पर जांच अमल में लाई गई। बहरहाल, दोषी पाए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।