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Bulldozer Action: झज्जर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का पीला पंजा, 3 कॉलोनियों में निर्माण कार्य ध्वस्त

Published: Wed, 19 Aug 2026 10:02 PM (IST)

झज्जर में जिला नगर योजनाकार विभाग ने तीन अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य ध्वस्त किए। विभाग ने कॉलोनाइजरों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी।

झज्जर में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा।

झज्जर में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा।

HighLights

  1. झज्जर में तीन अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी की कार्रवाई

  2. कोसली और कच्चा बेरी रोड पर निर्माण कार्य ध्वस्त

  3. अवैध प्लॉट खरीदने से बचने की जनता से अपील

जागरण संवाददाता, झज्जर। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया।

विभाग की टीम ने कोसली रोड स्थित दो तथा कच्चा बेरी रोड स्थित एक अवैध कॉलोनी में पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

सड़कें उखाड़ीं, नींव और चहारदीवारी ढहाई

जिला नगर योजनाकार विभाग के जेई राजकुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके का निरीक्षण कर कालोनाइजरों द्वारा बिछाई जा रही सड़कों को जेसीबी से उखाड़ फेंका। इसके साथ ही भूखंडों के लिए तैयार की गई नींव और चहारदीवारियों को भी ढहा दिया गया। विभाग की इस अचानक कार्रवाई से अवैध कालोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।

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जेई राजकुमार ने कालोनाइजरों व बिल्डरों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकार की नियमावली के तहत आवश्यक स्वीकृति और न्यूनतम पांच एकड़ जमीन की सीएलयू लेकर ही कॉलोनी आदि काटने का कार्य करें। उन्होंने साफ किया कि नियमों की अनदेखी कर अवैध कालोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

आमजन से सतर्क रहने की अपील

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विभागीय अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदने से बचें। बिना वैध मंजूरी के काटी गई कॉलोनियों में निवेश करने से खरीदारों को भविष्य में वित्तीय व कानूनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने लोगों को परामर्श दिया कि प्लाट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से कॉलोनी की वैधता और स्वीकृति संबंधी दस्तावेज अवश्य जांच लें।

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