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हरियाणा में विधवा महिलाएं शुरू कर पाएंगी अपना कारोबार, बिना ब्याज के मिलेगा तीन लाख का लोन

हरियाणा में विधवा महिलाओं को बिना ब्याज वाला ऋण दिया जाएगा। इस राशि से विधवा महिलाएं स्वयं का कारोबार आरंभ कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें बिना ब्याज के तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी माननी होगी।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 06:40 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 09:10 AM (IST)
हरियाणा में विधवा महिलाओं को बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख तक का लोन।

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला विकास निगम की ओर से उन्हें बिना ब्याज के तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह राशी तीन वर्षों में अलग-अलग किश्तों में प्रदान की जाएगी। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को ही लोन दिया जाएगा। इस लोन की मदद से महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी।

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तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध होगा

केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने कहा है कि हरियाणा में विधवा महिलाओं को बिना ब्याज वाला ऋण दिया जाएगा। इस राशि से विधवा महिलाएं स्वयं का कारोबार आरंभ कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें बिना ब्याज के तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी माननी होगी। निदेशक सेलपाड़ के अनुसार यह ऋण महिला विकास निगम की ओर से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए महिला पात्र की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक होनी चाहिए। निदेशक सेलपाड़ के अनुसार बैंक ऋण/लोन पर जो भी ब्याज लगेगा, उसकी भरपाई निगम सब्सिडी के रूप में अदा करेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए होगी। यह राशि 3 वर्षों में अलग-अलग किश्तों में प्रदान की जाएगी।

विधवा महिलाओं का हो कौशल विकास

नरेश सेलपाड़ ने कहा कि इस योजना के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों, मान्यता प्राप्त एनजीओ या दूसरी प्रकार की समकक्ष योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत दिया जाएगा ताकि विधवा महिलाओं का कौशल विकास हो सके। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण मुफ्त दिलवाया जाएगा। जिससे कि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।

किस-किस कार्य के लिए मिलेगा ऋण

योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, टैक्सी-आटो, अचार इकाइयों, फूड प्रोसेसिंग, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, दुग्ध उत्पादन, कंप्यूटर जाब वर्क, समकक्ष रोजगार आदि तथा अन्य किसी भी काम, जिसे करने में आवदेक महिला सक्षम हो। उन सभी कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।


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