बरात आने के कुछ घंटे पहले दुष्कर्म करने का दर्ज करवाया केस, फिर बयान से पलटी, आरोपित बरी
मजिस्ट्रेट के सामने बयान से पलट गई थी युवती एडीएसजे की कोर्ट में था मामला। युवक ने भी कराया था युवती के भाइयों पर जान से मारने के प्रयास का केस
रोहतक, जेएनएन। बरात आने से कुछ घंटे पहले युवती के साथ दुष्कर्म और युवक को जान से मारने के प्रयास के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों व अन्य तथ्यों को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपितों को बरी कर दिया है।
मामले के अनुसार, दिसंबर 2018 में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने शिकायत दी थी। युवती ने बताया था कि उसकी बरात आनी थी, तभी गांव का रहने वाला एक युवक मकान की छत पर आया और उसे जबरदस्ती पास वाले बंद पड़े मकान में ले गया। वहां पर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। फिर उसके मुंह में जहरीला पदार्थ जबरदस्ती डाल दिया। तभी युवती के भाई व अन्य वहां पर आ गए।
आरोपित ने युवक ने उन पर कस्सी से हमला करने का प्रयास किया, जिसमें वह खुद घायल हो गया था। आरोपित युवक के मां-बाप और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। उधर, आरोपित युवक की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें युवक का कहना था कि युवती के साथ उसका प्रेम-प्रसंग था। बरात आने से कुछ घंटे पहले युवती ने उसे बंद पड़े मकान में बुलाया था। इसके बाद उसके भाइयों ने आकर मारपीट की और जहरीला पदार्थ खिला दिया था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था।
युवती के बयान के बाद पलटा पूरा केस
इस मामले में पुलिस ने जिस समय युवती को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया वह बयान से मुकर गई। उसने मना कर दिया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। वह उसे नहीं जानती। जिसके बाद पूरा मामला ही पलट गया था। उधर, चर्चा यह भी थी कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के आरोपितों को बरी कर दिया है।