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2017 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को ऑनलाइन अपडेट करवाने होंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

संवाद सहयोगी हांसी अगर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन 2017 से पहले का है तो अलर्ट हो जाएं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Aug 2020 08:37 AM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 08:37 AM (IST)
2017 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को ऑनलाइन अपडेट करवाने होंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
2017 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को ऑनलाइन अपडेट करवाने होंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

संवाद सहयोगी, हांसी : अगर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन 2017 से पहले का है तो अलर्ट हो जाएं। अगर आपने वाहन का आरटीओ दफ्तर में पॉल्यूशन नॉ‌र्म्स अपडेट नहीं करवाया तो अब वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेगा। दरअसल, सरकार ने 2017 से पहले रजिस्टर हुए बीएस-3 व बीएस-4 मानकों के सभी वाहनों के प्रदूषण नियम अपडेट करने का फैसला लिया है। ना‌र्म्स अपडेट करवाने के लिए वाहन चालकों को आरटीओ दफ्तर में आरसी व पहचान पत्र जमा करवाना होगा। वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की अवधि पूरी होने पर अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों से कई वाहन चालक परेशान हैं क्योंकि प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि पहले अपने वाहन को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करवाएं। अगर वाहन का डाटा अपडेट नहीं करवाया तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है। नए नियमों के तहत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर जुर्माना राशि 10 हजार रुपये निर्धारित है। हांसी वाहन रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार शहर की सड़कों पर हजारों ऐसे वाहन सरपट दौड़ रहे हैं जिन्हें अपना डाटा अपडेट करवाना होगा। ::::::::::::::::::::::::::

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ऑनलाइन जारी होगा प्रदूषण सर्टिफिकेट

प्रदूषण जांच केंद्र द्वारा पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। कई जांच केंद्रों पर भी बगैर पॉल्यूशन लेवल चेक किए ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में सख्ती ला दी है और प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। यही कारण है जिन वाहनों का डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर नहीं है उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। :::::::::::::::::::::

कहीं से भी करवाएं ऑनलाइन

कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने वाहन को ऑनलाइन करवा सकता है। हरियाणा से बाहर रहने वाले लोग अपने राज्य में वाहन के दस्तावेज देकर स्थानीय आरटीओ कार्यालय के जरिये वाहन का डाटा अपडेट करवा सकते हैं।


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