किशोरी की खरीद-फरोख्त में दो आरोपित दोषी करार, एक बरी
जागरण संवाददाता, हिसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने एक किशोरी को बंधक बना
जागरण संवाददाता, हिसार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने एक किशोरी को बंधक बनाकर खरीद-फरोख्त करने के मामले में पश्चिम बंगाल के वीरभूम के सुभाष और बाबू शेख को दोषी करार देते हुए सूरेवाला के बंसी को बरी कर दिया है। अदालत दोषियों को 17 अगस्त को सजा सुनाएगी।
उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में 22 अगस्त 2017 को केस दर्ज किया था। गांव बूढाखेड़ा के सुनील कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसके पिता श्यामलाल खेत में घूमने के लिए निकले थे। वहां भागती हुई 14 साल की एक लड़की आई। उसने खुद को पश्चिम बंगाल के वीरभूम की रहने वाली बताया। उसने बताया कि मुझे बाबू शेख और रेलवे स्टेशन से उठाकर घुमाने की बात कहकर लाए थे। वह 17 अगस्त को गांव में मौजूद थी। तब बाबू और सुभाष उसे घुमाने की बात कहकर ट्रेन में उसे ले आए। वह उतरने लगी तो उन्होंने धमकाकर उसे उतरने नहीं दिया। वे ट्रेन में दो दिन और दो रात चले। फिर उन्होंने उसे एक गाड़ी में लाए और बंसी की पंक्चर की दुकान और मकान पर लाकर रखा। उन्होंने उसे बेचने की बात भी कही। शिकायतकर्ता ने किशोरी को पुलिस के हवाले कर दिया था। उकलाना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर बंसी, बाबू शेख और सुभाष को गिरफ्तार किया था।