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तीन लाख रुपये और आभूषणों से भरा बैग छीनने के मामले में दो दोषी करार

एडीजे रेनू राणा की अदालत ने सोमवार को अर्बन एस्टेट थाना में दो आरोंपितों को काबू किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Jul 2021 07:55 AM (IST)Updated: Tue, 13 Jul 2021 07:55 AM (IST)
तीन लाख रुपये और आभूषणों से भरा बैग छीनने के मामले में दो दोषी करार

जागरण संवाददाता, हिसार:

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एडीजे रेनू राणा की अदालत ने सोमवार को अर्बन एस्टेट थाना में दो अप्रैल 2019 को धारा 379ए और 120बी के तहत दर्ज मामले में महावीर कालोनी निवासी अनिल और मनीष को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को सजा के लिए 14 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। मामले में रेंटल कालोनी निवासी ऊषा अत्री ने अर्बन एस्टेट थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह बैंक से रुपये निकलवाकर अपने गाड़ी चालक मनीष के साथ लजीज वाटिका की तरफ से घर जा रही थी। रास्ते में मनीष लजीज वाटिका के नजदीक गाड़ी रोककर प्रेस किए हुए कपड़े लेने लगा। उसी दौरान एक युवक ऊषा अत्री से पर्स छीन कर भाग गया था। पर्स में तीन लाख 29 हजार 400 रुपये, एक सोने की तुलसी की माला, ग्रीन गोल्ड पन्ने की दो रिग, दो बैंक की पासबुक, एक आइकार्ड, पीपीएफ की कापी और दो चाबियां थी। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। कुलेरी में कबड्डी खेलने गए युवक का बाइक चोरी गांव कुलेरी राजकिय स्कूल के पास से अज्ञात चोर एक बाइक चुरा ले गए। जिसकी शिकायत गांव कुलेरी निवासी अजय ने अग्रोहा थाना में दर्ज करवाई है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि वह सांय करीब छह बजे अपने बाइक को स्कूल के मेन पर खड़ा कर स्कूल के मैदान में कबड्डी खेलने गया था। कबड्डी खेल कर करीब आठ बजे वापिस आया तो उसका बाइक वहां नहीं मिला। उसने बाइक की तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।


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