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मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल लोगों को चपत लगाने पर दो आरोपित दोषी करार, सजा कल

जागरण संवाददाता, हिसार : सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने हरियाणा के अलावा दिल्ली और राजस्थ

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 09:16 AM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 09:16 AM (IST)
मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल लोगों को चपत लगाने पर दो आरोपित दोषी करार, सजा कल
मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल लोगों को चपत लगाने पर दो आरोपित दोषी करार, सजा कल

जागरण संवाददाता, हिसार : सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने हरियाणा के अलावा दिल्ली और राजस्थान के काफी लोगों को मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर चूना लगाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को दोषी करार दिया है। अदालत ने कनोह गांव के संदीप और थुराना के संजीत को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को बुधवार को सजा सुनाएगी।

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हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 26 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस की एक टीम घटना वाले दिन मॉडल टाउन में टी-प्वाइंट पर मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि पास की एसबीआइ की ब्रांच के पास दो संदिग्ध युवक घूम रहे हैं। पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची तो दोनों युवक भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर कनोह गांव के संदीप और थुराना के संजीत को पकड़ा था। पुलिस ने संदीप की शर्ट की जेब से 17 और संजीत के पायजामे की जेब से 14 एटीएम कार्ड बरामद किए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि हम एटीएम केबिन के बाहर खड़े हो जाते हैं। कोई भोला-भाला आदमी एटीएम में रुपये निकलवाने आता है तो वे मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और बाद में उस एटीएम कार्ड से रुपये निकालकर उसे चपत लगा देते थे। वे हरियाणा के अलावा दिल्ली और राजस्थान में इस तरह की वारदात कर काफी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। हांसी पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों से रिमांड के दौरान भी एटीएम कार्ड बरामद किए थे।


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