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गांव भाटला के युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद

गांव भाटला के युवक सूरज की फरवरी 2016 में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

By Edited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 09:34 AM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 12:04 PM (IST)
गांव भाटला के युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद
गांव भाटला के युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, हिसार : गांव भाटला के युवक सूरज की फरवरी 2016 में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सूरज की हत्या के दोषी गांव भाटला वासी सोमबीर, पवन और मनजीत को उम्रकैद के साथ-साथ पांच हजार पांच सौ रुपये (समान रूप से) का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में ढ़ाई साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार भाटला वासी सुनील ने सदर थाना हांसी में दी शिकायत में बताया था कि वह गांव के बैंक में काम करता है।

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बड़े भाई अनिल का बेटा सूरज 16 फरवरी 2016 को शाम करीब साढ़े पांच बजे घर से गांव के बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तभी गांव के सोमबीर ने मेरे मोबाइल फोन पर कॉल कर कहा कि पवन के खेतों में सूरज गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। वह मौके पर पहुंचे तो सूरज बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। थोड़ी ही दूर पर पवन और मनजीत खड़े थे। उन्होंने कहा कि सूरज को हमने पीटा है, इसे ले जाओ नहीं तो गोली से उड़ा देंगे।

घायल सूरज को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सुनील के बयान पर सोमबीर, पवन और मनजीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सोमबीर, पवन और मनजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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