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बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, मेडिकल सील

मेडिकल स्टोर पर बुधवार को सीएम फ्लाइंग स्कवाड और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां प्रतिबंधित दवाइयां मिलने पर विभाग ने इसे सील कर दिया। साथ ही यहां पर मिली दवाइयों को कब्जे में लेकर दवा विक्रेता का लाइसेंस रद करने की प्रकिया शुरू कर दी है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 04:34 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 04:34 PM (IST)
बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, मेडिकल सील
बहादुरगढ़ में विभाग ने दवा विक्रेता का लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया की शुरू, दोबारा नहीं मिलेगा

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : शहर के सैनीपुरा में स्थित मेडिकल स्टोर पर बुधवार को सीएम फ्लाइंग स्कवाड और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां पर प्रतिबंधित दवाइयां मिलने पर विभाग ने इसे सील कर दिया। साथ ही यहां पर मिली दवाइयों को कब्जे में लेकर दवा विक्रेता का लाइसेंस रद करने की प्रकिया शुरू कर दी है। विभाग द्वारा इस दवा विक्रेता को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। भविष्य में उसे दोबारा लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। गुप्त सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग स्कवाड से एसआइ जयभगवान एएसआइ राजेश, ड्रग कंट्रोल आफिसर संदीप हुड्डा के नेतृत्व में नजफगढ़ राेड पर सैनीपुरा के पास स्थित जाहरवीर मेडिकल स्टोर पर बुधवार को छापेमारी की। मेडिकल स्टोर पर राजेश कुमार व कृष्ण मिले।

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टीम ने यहां पर दवाइयों का स्टाक चेक किया। यहां पर दो तरह की दवाइयां ऐसी मिली जो इस मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित थी। इनमें से एक दवा के 96 कैप्सूल और दूसरी की 100 गोली मिली। इन दवाइयों का नशे में इस्तेमाल किया जाता है। टीम ने पूरा स्टाक अपने कब्जे में ले लिया और इनके सैंपल भी लिए गए। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरह की दवाइयां ये कहां से लाते थे और कितना स्टाक इनके पास था। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी में इस तरह की बात सामने आई है कि वहां से बिना रिकार्ड के ही नशे में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की बिक्री होती रही है।

दवा विक्रेता का लाइसेंस होगा रद, दाेबारा नहीं मिलेगा:

ड्रग कंट्रोल आफिसर संदीप हुड्डा ने बताया कि दवा विक्रेता का लाइसेंस रद करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक बार लाइसेंस रद होने के बाद विक्रेता को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद उसे दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा।


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