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दुर्घटना के दोषी बस चालक की सजा के आदेश को सेशन कोर्ट ने रखा बरकरार

हांसी की एक अदालत ने अप्रैल 2016 को आरोपित गंगानगर वासी मदनलाल क

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 02:16 AM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 06:37 AM (IST)
दुर्घटना के दोषी बस चालक की सजा के आदेश को सेशन कोर्ट ने रखा बरकरार
दुर्घटना के दोषी बस चालक की सजा के आदेश को सेशन कोर्ट ने रखा बरकरार

जागरण संवाददाता, हिसार : हांसी की एक अदालत ने अप्रैल 2016 को आरोपित गंगानगर वासी मदनलाल को दो साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद सेंशन कोर्ट में अपील की थी। अब उक्त अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है। सेशन कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मारे गए हांसी की जगदीश कॉलोनी वासी प्रदीप के मामले में आरोपित बस चालक मदनलाल को दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना को बरकरार रखा है।

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अदालत में चले केस के अनुसार इस संबंध में जगदीश कॉलोनी वासी रामरूप से हांसंी सदर में 17 अक्टूबर 2012 को शिकायत दी थी। पुलिस को दी गई शिकायत में रामरूप का कहना था कि उक्त दिन वह बाइक पर सवार होकर किसी काम से हांसी से सोरखी जा रहा था। जब गढ़ी गांव के पास पहुंचा तो सामने से भतीजा संदीप ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ रहा था। ट्राली र्इंटों से भरी थी और वहां पर भतीजा प्रदीप बैठा हुआ था। इसी दौरान सोरखी की तरफ से आ रही राजस्थान निगम की एक बस के चालक ने ट्राली को टक्कर मार दी, जिस कारण प्रदीप नीचे गिर गया और घायल हो गया था। बाद में पीजीआइ रोहतक में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद बस चालक मदनलाल को गिरफ्तार कर लिया था।


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