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हिसार में आंखों में मिर्च डालकर एक लाख रुपये लूटने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कैद

लूटपाट के मामले में दोषी उमरा निवासी संदीप और किरमारा निवासी प्रमोद को अदालत ने 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले में एडीजे अमित गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। दोषी संदीप को अदालत ने 55 हजार रुपये जुर्माना और प्रमोद को 50 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 10 Feb 2021 05:46 PM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2021 05:46 PM (IST)
दो मामलों मे हिसार की अदालत ने फैसला सुनाया है

हिसार, जेएनएन। मॉडल टाउन निवासी शिवनंदन से लूटपाट करने के मामले में दोषी उमरा निवासी संदीप और किरमारा निवासी प्रमोद को अदालत ने 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले में मंंगलवार को एडीजे अमित गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। दोषी संदीप को अदालत ने 55 हजार रुपये जुर्माना और प्रमोद को 50 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को अदालत ने मंगलवार को ही दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि मॉडल टाउन निवासी शिवनंदन ने अग्रोहा थाना में शिकायत दी थी। पुलिस को दी शिकायत में शिवनंदन ने बताया था‌ कि वह बालसमंद रोड पर स्थित श्याम ट्रेडिंग में सेल्समैन है।

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वह दाल-चावल के ऑर्डर बुक करता है। शिवनंदन ने बताया था कि 14 दिसंबर 2018 को वह डींग मंडी से उगाही करके अग्रोहा से शाम 6 बजे हिसार आ रहा था। उस दौरान बरवाला रोड पर अग्रोहा चौक के पास पहुंचा तो दो युवकों ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर उससे बैग छीन लिया था। विरोध करने पर उसके सिर पर पिस्तौल से बट मार कर घायल कर दिया था। शिवनंदन ने बताया था कि उस बैग में एक लाख रुपये थे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

वैल्डिंग मिस्त्री के 3500 रुपये छीनने के दोषी को पांच वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना

हिसार: सोते हुए वैल्डिंग मिस्त्री की जेब से 3500 रुपये निकालने के मामले में दोषी करार दिए गए राजली निवासी जितेंद्र को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मंगलवार को उपरोक्त मामले में सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत सजा सुनाई गई। जितेंद्र को अदालत ने मंगलवार को ही दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि राजली निवासी गुगन राम ने बरवाला थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में गुगन राम ने बताया था कि 13 मई 2019 की रात एक बजे के करीब वह अपनी वैल्डिंग की दुकान के बाहर सो रहा था। इसी दौरान आरोपित जितेंद्र वहां आया था वह उसकी जेब से 3500 रुपये निकालकर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया था। 14 मई 2019 को मामला दर्ज किया गया था।


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