नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को 10 साल को कठोर कारावास
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने 11 साल के बालक को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर कुकर्म करने के दोषी विशाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने एक निकटवर्ती गांव के 11 साल के बालक को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर कुकर्म करने के दोषी विशाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को उसे दोषी करार देकर दो आरोपितों को बरी कर दिया था। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। चौथे आरोपित का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 12 अप्रैल 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव के एक आदमी ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह बाहरी राज्य का रहने वाला है। वह कुछ समय से यहां एक गांव में सपरिवार रह रहा है। वह एक फैक्ट्री में काम करता और उसके तीन बच्चे हैं।
उसके 11 साल के बेटे ने घटना के बाद उसे बताया कि शाम को गांव के चार लड़के मुझे बहला-फुसलाकर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में ले गए। उन्होंने वहां पर मेरे साथ गलत काम किया। सदर थाना पुलिस ने शिकायत मिलने पर सिविल अस्पताल में पीड़ित की मेडिकल जांच कराई थी। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद विशाल को दोषी मानकर सजा सुनाई है।