Htet 2019 : एचटेट एडमिड कार्ड ऐसे करें डाउनलोड, 16 व 17 को धारा 144 रहेगी लागू
Download HTET 2019 admit card हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 व 17 नवंबर को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) का आयोजन किया जाएगा।
हिसार/भिवानी, जेएनएन। Download HTET 2019 admit हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) बोर्ड वेबसाइट http://htetonline.com एवं www.bseh.org.in पर 08 नवम्बर 2019 से उपलब्ध होंगे। शाम पांच बजे के बाद अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) पर दर्शाये गए महत्वपूर्ण नोट/निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर उनकी अनुपालना करना सुनिश्चित करें।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने जारी एक प्रेस वक्तव्य में संयुक्त रूप से यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की केंद्र प्रति (Centre Copy) परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर आएं अन्यथा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे नेत्रहीन /अशक्त अभ्यर्थी जिनकी Disability 40 प्रतिशत या अधिक है, जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ हैं व लेखक लेना चाहते हैं/लेखक न लेकर अतिरिक्त समय लेना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी आवश्यक दिशा-निर्देश एवं एसपीएल-1 व एसपीएल-2 प्रोफार्मा बोर्ड वैबसाईट http://htetonline.com एवं www.bseh.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपना लेखक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C.M.O.) / मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपने साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर आएंगे तथा केंद्र अधीक्षक से परीक्षा में बैठने की अनुमति लेंगें। गौरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1,2 व 3 का आयोजन 16 व 17 नवम्बर को करवाया जा रहा है।
वहीं हिसार जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने 16 व 17 नवंबर को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की है। उन्होंने इसकी अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 व 17 नवंबर को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण, नकलरहित व पारदर्शी परीक्षा के आयोजन व परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर धारा 144 लागू की जाती है।
इसके तहत किसी भी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर परिधि में किसी प्रकार का हथियार लेकर जाना व अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कर्मचारी इसके प्रभाव से बाहर रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 188 के तहत दंड दिया जाएगा।