दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाला एचपीएससी का एसडीओ दोषी करार
अदालत की तरफ से 14 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने दहेज हत्या में सिरसा स्थित रानियां के जीवन नगर निवासी हरभेज सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
हिसार, जेएनएन। दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने हरियाणा पुलिस आवास निगम में एसडीओ नवदीप को दोषी करार दिया है। अदालत की तरफ से 14 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने दहेज हत्या में सिरसा स्थित रानियां के जीवन नगर निवासी हरभेज सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार जीवन नगर निवासी हरभेज की बेटी यादपाल कौर की शादी 19 नवंबर 2011 को फतेहाबाद के भूना निवासी एसडीओ नवदीप के साथ हुई थी।
हरभेज ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह खेतीबाड़ी करता है। शादी के दौरान भी उसने 50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए थे। मगर शादी के तीन से चार दिन ही उसके दामाद नवदीप ने दहेज के लिए उसकी बेटी यादपाल के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। शादी के एक साल बाद लड़का होने पर परिवार की तरफ से खुशी में पांच लाख रुपये खर्च किए।
मगर उसके दामाद ने दहेज को लेकर उसकी बेटी को परेशान करना बंद नहीं किया। उसी दौरान उसके दामाद की पोस्टिंग रोहतक हुई और वहां भी सामान उनकी तरफ से लेकर दिया गया। हरभेज ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2015 को उसकी बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था और पांच लाख रुपये लेकर नहीं आने पर घर में घुसने नहीं देने की धमकी दी थी। उनकी बेटी एक साल तक उनके पास रही और उसी दौरान सिरसा की महिला सेल में शिकायत भी दी गई। पंचायत हुई और पुलिस में नवदीप ने माफी मांगी और 31 मई 2016 को यादपाल को तंग नहीं करने की बात कही।
उसके बाद उनकी बेटी ससुराल चली गई। नवदीप ने प्रमोशन की बात कहकर बाद में दो लाख रुपये और फरवरी 2017 में भाई के बीमार होने पर तीन लाख रुपये की डिमांड की। हरभेज ने बताया कि 23 अप्रैल 2017 की शाम को उनकी बेटी के साथ बात हुई थी। उनकी बेटी ने पति व एक अन्य से जान का खतरा बताते हुए उसे ले जाने की बात कही थी। मगर बाद में उसे बेटी के मरने की सूचना मिली।