Move to Jagran APP

प्रदेश में सात दिन में ऑनलाइन मिलेगी फिल्म शूट करने की अनुमति : सरो

सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बताई हरियाणा फिल्म पॉलिसी की विशेषताएं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sat, 09 Nov 2019 04:10 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 04:10 PM (IST)
प्रदेश में सात दिन में ऑनलाइन मिलेगी फिल्म शूट करने की अनुमति : सरो
प्रदेश में सात दिन में ऑनलाइन मिलेगी फिल्म शूट करने की अनुमति : सरो

जेएनएन, हिसार : हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो ने कहा कि प्रदेश के फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत आवेदक को 7 कार्यदिवस के भीतर ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जाएगी। इसे क्रियान्वित करने के लिए सभी जिलों में सीटीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका सहयोग जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी करेंगे। उन्होंने हरियाणा फिल्म पॉलिसी की विशेषताओं के बारे में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये विस्तार से जानकारी देते हुए इसमें चंडीगढ़ मुख्यालय व जिला प्रशासन की भूमिका के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। महानिदेशक ने बताया कि केबिनेट की मंजूरी उपरांत हरियाणा फिल्म पॉलिसी को 27 अक्तूबर 2018 को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत प्रदेश, देश अथवा विदेश से कोई भी व्यक्ति यहां फिल्म बनाने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत परिस्थितियों के अनुसार 7 कार्य दिवस के भीतर ऑनलाइन अनुमति जारी की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के लिए आइडी व पासवर्ड जल्द जारी कर दिए जाएंगे। पॉलिसी के अनुसार 18 विभागों को एनओसी के लिए शामिल किया गया है।

loksabha election banner

जिलों में अधिकारी देंगे फिल्म शूट करने की अनुमति

फिल्मकार जिन-जिन जिलों में फिल्म की शूटिंग करना चाहता है, उन सभी जिलों के संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में आवेदन को रद किया जा सकता है। हरियाणा की पृष्ठभूमि, प्रदेश के जनजीवन पर आधारित कहानी व कलाकारों वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्मकारों को 1 से 3 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता व सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। प्रदेश में शूट‍िंग के लिए 32 से 40 आदर्श शूट‍िंग लोकेशन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग फिल्मकार कर सकते हैं। एनआइसी के सीनियर टेक्निकल एडवाइजर प्रदीप कौशल ने फिल्म पॉलिसी के अनुसार पॉर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, इसे अनुमति प्रदान करने के लिए प्रदेश मुख्यालय व जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा फिल्म पॉलिसी के पोर्टल का इस्तेमाल आवेदकों व अधिकारियों, दोनों के लिए आसान है और यह अनुमति की प्रक्रिया को तेज व सहज बनाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डा. साहिब राम गोदारा, अतिरिक्त डीआइओ अखिलेश कुमार, कैथल के डीआइपीआरओ सुरेंद्र सैनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.